भोपाल. कोरोना वायरस (coronavirus covid-19) को लेकर देशभर में लॉकडाउन है। इस बीच मध्यप्रदेश (Government of Madhya Pradesh) में क्वारैंटाईन नियमों (Quarantine rules) को तोड़ने वालों पर सख्ती बरती है। प्रदेश में इन नियमों को तोड़ने वालों पर दो हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया है।
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मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने फैसला लिया है कि यदि कोई भी नियमों (Quarantine rules) का उल्लंघन करता है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना (Penalty) देना होगा।
बीते बुधवार को सरकार की ओर से जारी आदेश में और राज्य के स्वास्थ्य विभाग (health Department) ने भी
यह कहा है कि –
“क्वारैंटाईन नियम (Quarantine rules) दूसरी बात तोड़ने पर किसी व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर शिफ्ट किया जा सकता।”
आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में लोगों को क्वारैंटाईन नियमों (Quarantine rules) का सख्ती से पालन करना होगा।
वहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस (Quarantine Guidelines) के मुताबिक अगर हल्के फ्यू के लक्षण दिखे तो लोगों को खुद ही क्वारैंटाईन हो जाना चाहिए,
इसके अलावा कोरोना महामारी के दौर में कोरोना संदिग्धों (Corona suspects) को भी क्वारैंटाईन में रहना होगा।
राज्य में कोरोना संक्रमण
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona infection) दिनों दिन विकराल रूप लेता जा रहा है।
राज्य में अब तक संक्रमितों (Corona infected) लोगों की संख्या बढ़कर 7 हजार 221 हो गई है।
फिलहाल 3 हजार 21 एक्टिव केस हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3 हजार 927 है। सूबे में अब तक कोरोना (Corona infection) के चलते 313 लोगों की मौत हो चुकी है।